पोक्सो केस मे सपोर्ट पर्सन





 पोक्सो केस से पीड़ित व्यक्ति के लिए कानूनी प्रणाली सुगम बनाने हेतु सपोर्ट पर्सन का है प्रावधान


एडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र पाए गए आवेदकों का किया जा चुका है साक्षात्कार


शीघ्र सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट तैयार किया जाएगा


सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जिला अंतर्गत पोक्सो अधिनियम की धारा 39 के तहत पोक्सो केस से पीड़ित व्यक्ति के लिए कानूनी प्रणाली सुगम बनाने हेतु सपोर्ट पर्सन का प्रावधान है।

सपोर्ट पर्सन से तात्पर्य है पोक्सो अधिनियम के तहत हर पीड़ित व्यक्ति के लिए सपोर्ट पर्सन नियुक्त किए जाने का प्रावधान है जिसके तहत सपोर्ट पर्सन का प्रमुख दायित्व पीड़ित बालक अथवा बालिका की गोपनीयता बनाए रखकर उनके लिए कानूनी प्रक्रिया सुगम बनाना है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सपोर्ट पर्सन की उपस्थिति में ही पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ की जा सकेगी और सपोर्ट पर्सन का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित व्यक्ति को संचालित शासन के विभिन्न योजनाओं से सलग्न कर उसकी आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करें एवं योजनाओं के तहत संलग्न कर उसको लाभान्वित करने की कार्रवाई करें। 

बाल संरक्षण अधिकारी  द्वारा अवगत कराया गया की सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति हेतु विज्ञापन राज्य स्तर से प्रकाशित किया गया था जिसके क्रम में जिला अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए गए और एडीएम श अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र पाए गए आवेदकों का साक्षात्कार भी किया जा चुका है। शीघ्र सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट तैयार किया जाएगा। सपोर्ट पर्सन हेतु चयनित व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के आदेश से पोक्सो पीड़ित व्यक्ति के लिए सपोर्ट पर्सन नियुक्त किए जाने के उपरांत न्यायालय, बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी होगी। सपोर्ट पर्सन के पूर्व नियुक्त व्यक्ति को अपना पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा साथ ही उन्हें जिस व्यक्ति के लिए सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया गया है उसकी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखनी हो

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