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सूचना का अधिकार 2005 शुल्क

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  आज की इस पोस्ट में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते है। यह जानकारी आम आदमी के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिससे व्यक्ति अपने अधिकार समझ सकता है। सूचना के अधिकार के लिये निर्धारित शुल्क 1. सूचना के अधिकार आवेदन ग्राह् किये जाने से पूर्व निर्धारित शुल्क लिया जाना आवश्यक है। 2. यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार का आवेदन खारिज किया जाता है, तो आवेदन के साथ संलग्न शुल्क विधि अनुसार वापस किया जाना आवश्यक नही है। 3 एक आवेदन के साथ कितनी भी जानकारी चाही गई हो परन्तु शुल्क 10/- रूपये ही निर्धारित रहेगा। 4. सूचना के अधिकार आवेदन के लिये न्यायालय शुल्क के स्टाम्प मान्य नही है। 5. सूचना के अधिकार के लिये शुल्क नगद, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। लेकिन वह डाक खर्च के लिये मान्य नही होगा, डाक खर्च का शुल्क आवेदक को अलग से प्रदाय करना होगा। 6. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी निर्धारित शुल्क जमा कर पंजि का निरीक्षण करने हेतु स्वतंत्र है। 7. अपीलार्थी द्वारा अपील के प्रक्रम पर नई जानकारी चाही जाने पर उसके द्वारा न...