पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्या है
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अगर आपके पास अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और आपको यह चिंता है कि ऐसे में आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द हो जाएगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवपलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने इस बात को लेकर यह साफ किया है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिस के तहत किसी भी क्लेम को रद्द नहीं किया जाएगा. इसलिए मोटर इंश्योरेंस धारकों के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है. इरडा के सर्रकुलर के बाद हुई थी दुविधा दरअसल, इरडा ने 20 अगस्त को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के CEO/ CMD को एक चिट्ठी भेजकर कहा था कि वाहन के इंश्योरेंस के रिन्युअल के समय वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करें. इसमें उसने अपने 6 जुलाई 2018 के सर्रकुलर का हवाला दिया जिसमें एम सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने को कहा था. इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि PUC सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होने पर रिन्युअल के आवेदन को रद्द किया जा सकता है जिससे क्लेम रिक्वेस्ट भी रद्द हो सकती है. ...